पटना हाई कोर्ट ने बिहार सरकार को अवैध रूप से संचालित सभी पथॉलजी लैबों को दो हफ्ते के भीतर बंद कराने का निर्देश दिया। चीफ जस्टिस एमआर शाह और न्यायमूर्ति रवि रंजन की खंडपीठ ने इंडियन असोसिएशन ऑफ पैथलॉजिस्ट ऐंड माइक्रोबायलॉजिस्ट द्वारा दायर एक जनहित याचिका की सुनवाई के बाद निर्देश दिया।
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